राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्‍त की पदावधि और सेवा शर्तें
(Term and service conditions of State Chief Information Commissioner and Information Commissioner)

Posted on April 14th, 2020 | Create PDF File

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राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्‍त की पदावधि और सेवा शर्तें

(Term and service conditions of State Chief Information Commissioner and Information Commissioner)

 

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्‍त पांच वर्ष की अवधि या पैंसठ वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। राज्य सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा लेकिन उसकी पदावधि राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त राज्यपाल या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शफ्थ लेते हैं। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त किसी भी समय राज्यपाल को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं।राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते एवं सेवा-शर्तें वही होंगी जो भारत के निर्वाचन आयुक्त के हैं। राज्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते एवं सेवा-शर्तें वहीं होंगे जो राज्य के मुख्य सचिव के है।राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्तों और सेवा-शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात्‌ अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।