केन्द्रीय व राज्य सूचना आयोग की शक्तियाँ और कार्य (Powers And Functions of Central and State Information Commission)
Posted on April 15th, 2020
केन्द्रीय व राज्य सूचना आयोग की शक्तियाँ और कार्य
(Powers And Functions of Central and State Information Commission)
केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी व्यक्ति से निम्नांकित शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करें-.
* जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई कोई जानकारी तक पहुंच के लिए इनकार कर दिया गया है;
* जिससे ऐसी फीस की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई है, जो अनुचित है;
* जो यह विश्वास करता है कि उसे अधिकनियम के अधीन अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई है; और
* इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुँच प्राप्त करने से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बनध में।
केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग को किसी मामले में जांच करते समय वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 49090 के अधीन किसी वाद का विचरण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, जैसे-
* समन जारी करना और शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज पेश करने के लिए उनको विवश करना।
* दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना।
* शपथ पत्र पर साक्ष्य का अभिग्रहण करना।
* किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां लेना।
* साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना और कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।
केन्द्रीय व राज्य सूचना आयोग की शक्तियाँ और कार्य (Powers And Functions of Central and State Information Commission)
(Powers And Functions of Central and State Information Commission)
केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी व्यक्ति से निम्नांकित शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करें-.
* जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई कोई जानकारी तक पहुंच के लिए इनकार कर दिया गया है;
* जिससे ऐसी फीस की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई है, जो अनुचित है;
* जो यह विश्वास करता है कि उसे अधिकनियम के अधीन अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई है; और
* इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुँच प्राप्त करने से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बनध में।
केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग को किसी मामले में जांच करते समय वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 49090 के अधीन किसी वाद का विचरण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, जैसे-
* समन जारी करना और शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज पेश करने के लिए उनको विवश करना।
* दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना।
* शपथ पत्र पर साक्ष्य का अभिग्रहण करना।
* किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां लेना।
* साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना और कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।