राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को हटाया जाना (Removal of State Chief Information Commissioner and Information Commissioner)

Posted on April 14th, 2020 | Create PDF File

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राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को हटाया जाना

(Removal of State Chief Information Commissioner and Information Commissioner)

 

राज्यपाल द्वारा उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा निम्नांकित परिस्थितियों में भी इन्हें राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जा सकता है-

 

* दिवालिया होने पर:

अपराध के लिए दोषसिद्ध होने पर;

* पदावधि के दौरान कहीं और वैतनिक नियोजन में लगे होने पर

* मानसिक एवं शारीरिक रूप से अक्षम होने पर: और

* सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गईं किसी संविदा या करार से सम्बद्ध होने पर।