केन्द्रीय मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्‍त की पदावधि और सेवा शर्तें (Term and service conditions of Central Chief Information Commissioner and Information Commissioner)

Posted on April 13th, 2020 | Create PDF File

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केन्द्रीय मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्‍त की पदावधि और सेवा शर्तें 

(Term and service conditions of Central Chief Information Commissioner and Information Commissioner)

 

 

मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्‍त पांच वर्ष की अवधि या पैंसठ वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा, लेकिन उसकी पदावधि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त राष्ट्रपति या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते एवं सेवा-शर्तें वही होंगे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के हैं। सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते एवं सेवा-शर्तें वही होंगे जो निर्वाचन आयुक्त के हैं। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के वेतन भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात्‌ अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जागा।