केन्द्रीय मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को हटाया जाना (Removal of Central Chief Information Commissioner and Information Commissioner)

Posted on April 13th, 2020 | Create PDF File

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केन्द्रीय मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को हटाया जाना
(Removal of Central Chief Information Commissioner and Information Commissioner)

 

राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा निम्नांकित परिस्थितियों में भी इन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है-

* दिवालिया होने पर

* अपराध के लिए दोषसिद्ध होने पर

* पदावधि के दौरान कहीं और वैतनिक नियोजन में लगे होने पर

* मानसिक एवं शारीरिक रूप से अक्षम होने पर;

* भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से सम्बन्धित होने पर ।