राज्य सूचना आयोग (State Information Commission)

Posted on April 14th, 2020 | Create PDF File

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राज्य सूचना आयोग

(State Information Commission)

 

राज्यों में सूचना के अधिकार के कार्यान्वयन के लिए राज्य सूचना आयोग को लाया गया है।आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त (दस से अधिक नहीं) होते हैं। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी। समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे-

 

* मुख्यमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

* विधानसभा में विपक्ष का नेता; और

* मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट मंत्रिमंडल का एक मंत्री।


राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा,प्रबंधन, पत्रकारिता, जन माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त, संसद का सदस्य या किसी राज्य या सम राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से सम्बद्ध नहीं होगा अथवा कोई कारोबार या वृत्ति नहीं करेगा।

 

राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राज्य में ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें और राज्य सूचना आयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अन्य स्थानों पर अपना कार्यालय स्थापित कर सकेगा।