केन्द्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission)

Posted on April 13th, 2020 | Create PDF File

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केन्द्रीय सूचना आयोग

(Central Information Commission)

 

 

सूचना के अधिकार के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सूचना आयोग को लाया गया है। आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त (दस से अधिक नहीं) होते हैं। यह प्रावधान है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी। समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे-


* प्रधानमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

* लोकसभा में विपक्ष का नेता; और

* प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री ।


मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन,पत्रकारिता, जनमाध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।


मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त, संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा या अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से सम्बद्ध नहीं होगा अथवा कोई कारोबार या वृत्ति नहीं करेगा। केन्द्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय दिल्‍ली में होगा और आयोग अपना कार्यालय केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत के अन्य स्थानों में भी स्थापित कर सकेगा।