अर्थव्यवस्था समसामयिकी 1(14-July-2023)
गुणवत्ता नियंत्रण आदेश
(Quality Control Order)

Posted on July 17th, 2023 | Create PDF File

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हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) ने 'पीने योग्य जल की बोतलों' और लौ उत्पन्न करने वाले लाइटर' पर दो नवीन गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) अधिसूचित किये हैं।

 

इन गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का उद्देश्य भारत में गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करना और उपभोक्ताओं के सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।

 

QCO के मुख्य बिंदु : 

 

QCO 'पीने योग्य जल की बोतलों' के लिये ताँबे, स्टेनलेस स्टील या एल्युमीनियम से निर्मित बोतलों के उत्पादन एवं आयात हेतु उपयुक्त आईएस मानक के तहत अनिवार्य प्रमाणीकरण को प्राथमिकता देता है।

 

‘लौ उत्पन्न करने वाले लाइटर’ के लिये जारी QCO में घरेलू बाज़ार के लिये विनिर्मित लाइटर और भारत में आयात होने वाले ‘लाइटर के सुरक्षा निर्देश’ तथा ‘यूटिलिटी लाइटर के सुरक्षा निर्देशों’ के लिये IS मानकों के तहत अनिवार्य प्रमाणन का आदेश दिया गया है।

 

गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) :

 

ये विशिष्ट उत्पादों अथवा उत्पाद श्रेणियों के लिये गुणवत्ता मानक स्थापित करने के लिये सरकार द्वारा शुरू किये गए नियामक उपाय हैं। ये आदेश यह सुनिश्चित करने के लिये डिज़ाइन किये गए हैं कि कोई भी उत्पाद देश में निर्मित, आयात, भंडारण अथवा विक्रय किये जाने से पहले कुछ निर्धारित गुणवत्ता, सुरक्षा तथा  प्रदर्शन मानकों को पूरा करते हों।

 

QCO का मुख्य उद्देश्य घरेलू बाज़ार में घटिया और सस्ती वस्तुओं के आयात को नियंत्रित करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहकों की आवश्यक मानकों को पूरा करने वाले गुणवत्ता वाले उत्पादों तक पहुँच हो।

 

यदि QCO को स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण एवं भ्रामक व्यापारिक प्रथाओं या राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर जारी किया जाता है तो उन्हें विश्व व्यापार संगठन (WTO) में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

 

QCO में निर्धारित गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

 

BIS घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निर्माताओं दोनों के लिये निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले उत्पादों को प्रमाणित करने हेतु ज़िम्मेदार है।

 

QCO के साथ BIS अधिनियम, 2016 के अनुसार गैर-BIS प्रमाणित उत्पादों का निर्माण, भंडारण और बिक्री प्रतिबंधित है।"