वित्त आयोग के कार्य (Functions of Finance Commission)

Posted on May 30th, 2022 | Create PDF File

hlhiuj

वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। उनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है।

 

संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। इसी के तहत संसद ने आयोग  के अध्यक्ष एवं सदस्यों की विशेष योग्यताओं का निर्धारण किया है।'

 

अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए और अन्य चार सदस्यों को निम्नलिखित में से चुना जाना चाहिए:

 

1.किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति।

 

2.ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो।

 

3.ऐसा व्यक्ति, जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो।

 

4.ऐसा व्यक्ति, जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो।