वस्तु एंव सेवा कर परिषद् की स्थापना (Establishment of Goods and Services Tax Council)

Posted on May 30th, 2022 | Create PDF File

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101वें संशोधन अधिनियम, 2016 ने देश में एक नई कर प्रणाली का मार्ग प्रशस्त किया (अर्थात् वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी) । इस कर को सुगमता तथा कुशलता से प्रशासित करने के लिए केन्द्र और राज्यों के बीच समन्वय एवं सहयोग की जरूरत है। इसी प्रक्रिया को चलाने के लिए संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर परिषद्, जीएसटी परिषद् की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

 

संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद-279ए जोड़ा गया है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को एक आदेश के द्वारा जीएसटी परिषद् की स्थापना के लिए शक्तिमत करता है।' इसी के अनुसार राष्ट्रपति ने 2016 में अपने आदेश द्वारा परिषद् की स्थापना की।

 

परिषद् का सचिवालय दिल्ली में स्थित है। केन्द्रीय राजस्व सचिव परिषद् के पदेन सचिव हैं।