राष्ट्रीय समसामयिकी 4(20-Sept-2022)ऑनलाइन पोर्टल “ई-बाल निदान”(Online Portal “E-Bal Nidan”)
Posted on September 20th, 2022 | Create PDF File
हाल ही में, बाल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए ऑनलाइन पोर्टल “ई-बाल निदान” (E-Baal Nidan) को ‘राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग’ (NCPCR) द्वारा नया रूप दिया गया है।
इससे पहले, NCPCR ने बाल स्वराज पोर्टल के तहत ‘सड़क पर रहने वाले बच्चों’ (Children in Street Situations. – CiSS) के पुनर्वास प्रक्रिया में मदद करने के लिए एक ” CiSS एप्लिकेशन” लॉन्च किया गया था।
NCPCR :
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की स्थापना, दिसंबर 2005 में पारित संसद के एक अधिनियम ‘बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम’ 2005 (Commissions for Protection of Child Rights (CPCR) Act, 2005) के अंतर्गत मार्च 2007 में की गई थी।
आयोग ने 5 मार्च 2007 से अपना कार्य आरंभ किया।
‘राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग’ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सांविधिक निकाय है।
अधिदेश : आयोग का अधिदेश यह सुनिश्चित करना है, कि समस्त विधियाँ, नीतियां, कार्यक्रम तथा प्रशासनिक तंत्र, भारत के संविधान तथा साथ ही संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन में प्रतिपाादित बाल अधिकारों के संदर्श के अनुरूप हो।
‘बालक’ की परिभाषा :
‘बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम’ 2005 (CPCR Act) के तहत, ‘बालक’ अथवा ‘बच्चे’ (Child) को 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में शामिल व्यक्ति के रूप में पारिभाषित किया गया है।