राष्ट्रीय समसामियिकी 1 (23-Sept-2019)^अब आगमन पर आधार के लिए आवेदन कर सकेंगे एनआरआई, अधिसूचना जारी^(Now NRIs can apply for Aadhaar on arrival, notification issued)
Posted on September 23rd, 2019
वैध भारतीय पासपोर्ट वाले प्रवासी भारतीय (एनआरआई) अब आगमन पर ही आधार के लिए आवेदन कर सकेंगे और उन्हें इसके लिए 182 दिन का इंतजार नहीं करना होगा। सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है।
इस अधिसूचना के बाद भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि एनआरआई भारत में आगमन के बाद आधार नंबर हासिल करने के पात्र होंगे।
यूआईडीएआई के एक सूत्र ने कहा कि आवेदन के तौर तरीके कमोबेश पहले जैसे रहेंगे। सूत्र ने कहा कि भारत आने वाले वैध पासपोर्टधारक एनआरआई आगमन पर या पहले से समय लेकर आधार के लिए आवेदन कर सकेंगे। उन्हें इसके लिए 182 दिन की अवधि का इंतजार नहीं करना होगा। अभी तक एनआरआई के लिए आधार आवेदन को 182 दिन की इंतजार की अवधि थी।
सर्कुलर में कहा गया है कि वैध पासपोर्ट को पहचान, पते और जन्म के प्रमाणपत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा। यदि एनआरआई के पासपोर्ट में भारतीय पता नहीं होगा तो वे इसके प्रमाण के रूप में कोई अन्य दस्तावेज दे सकेंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांच जुलाई को अपने बजट भाषण में प्रवासी भारतीयों को आगमन पर आधार जारी करने का प्रस्ताव किया था।
राष्ट्रीय समसामियिकी 1 (23-Sept-2019)अब आगमन पर आधार के लिए आवेदन कर सकेंगे एनआरआई, अधिसूचना जारी(Now NRIs can apply for Aadhaar on arrival, notification issued)
वैध भारतीय पासपोर्ट वाले प्रवासी भारतीय (एनआरआई) अब आगमन पर ही आधार के लिए आवेदन कर सकेंगे और उन्हें इसके लिए 182 दिन का इंतजार नहीं करना होगा। सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है।
इस अधिसूचना के बाद भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि एनआरआई भारत में आगमन के बाद आधार नंबर हासिल करने के पात्र होंगे।
यूआईडीएआई के एक सूत्र ने कहा कि आवेदन के तौर तरीके कमोबेश पहले जैसे रहेंगे। सूत्र ने कहा कि भारत आने वाले वैध पासपोर्टधारक एनआरआई आगमन पर या पहले से समय लेकर आधार के लिए आवेदन कर सकेंगे। उन्हें इसके लिए 182 दिन की अवधि का इंतजार नहीं करना होगा। अभी तक एनआरआई के लिए आधार आवेदन को 182 दिन की इंतजार की अवधि थी।
सर्कुलर में कहा गया है कि वैध पासपोर्ट को पहचान, पते और जन्म के प्रमाणपत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा। यदि एनआरआई के पासपोर्ट में भारतीय पता नहीं होगा तो वे इसके प्रमाण के रूप में कोई अन्य दस्तावेज दे सकेंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांच जुलाई को अपने बजट भाषण में प्रवासी भारतीयों को आगमन पर आधार जारी करने का प्रस्ताव किया था।