राज्य लोक सेवा आयोग की सीमाएं (Limitations of state public service commission)
Posted on May 27th, 2022
निम्नलिखित विषयों को राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र के बाहर रखा गया है। दूसरे शब्दों में निम्नलिखित विषयों पर राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क नहीं किया जा सकता:
(क) पिछड़ी जातियों की नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के मसले पर।
(ख) सेवाओं व पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के दावों को ध्यान में रखने के मसले पर।
राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के दायरे से किसी पद, सेवा या विषय को हटा सकता है। संविधान कहता है कि राज्यपाल राज्य सेवाओं व पदों से संबंधित नियमन बना सकता है जिसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क करने की जरूरत नहीं है। परंतु इस तरह के नियमन को राज्यपाल को कम-से-कम 14 दिनों तक के लिए राज्य विधानमंडल के समक्ष रखना होगा। राज्य का विधानमंडल इसे संशोधित या खारिज कर सकता है।
राज्य लोक सेवा आयोग की सीमाएं (Limitations of state public service commission)
निम्नलिखित विषयों को राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र के बाहर रखा गया है। दूसरे शब्दों में निम्नलिखित विषयों पर राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क नहीं किया जा सकता:
(क) पिछड़ी जातियों की नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के मसले पर।
(ख) सेवाओं व पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के दावों को ध्यान में रखने के मसले पर।
राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के दायरे से किसी पद, सेवा या विषय को हटा सकता है। संविधान कहता है कि राज्यपाल राज्य सेवाओं व पदों से संबंधित नियमन बना सकता है जिसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क करने की जरूरत नहीं है। परंतु इस तरह के नियमन को राज्यपाल को कम-से-कम 14 दिनों तक के लिए राज्य विधानमंडल के समक्ष रखना होगा। राज्य का विधानमंडल इसे संशोधित या खारिज कर सकता है।