पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी समसामयिकी 1(31-July-2023)
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान
(Graded Response Action Plan)

Posted on August 1st, 2023 | Create PDF File

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हाल ही में NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने क्षेत्र में वायु प्रदूषण के समाधान हेतु मौजूदा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) में संशोधन की घोषणा की है।

 

संशोधित GRAP में लक्षित कार्रवाइयाँ शामिल हैं जिन्हें एक निश्चित सीमा से अधिक प्रदूषण होने पर दिल्ली के AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) जैसी ज़िम्मेदार/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किये जाने की आवश्यकता है।

 

इससे पहले जर्नल नेचर में प्रकाशित एक रिसर्च में बताया गया है कि वर्ष 2018-2021 के दौरान भारतीय वायु प्रदूषण में मानव-प्रेरित प्रदूषण का अधिकतम स्तर देखा गया है। इस रिसर्च का शीर्षक था "सेंटिनल-5पी और गूगल अर्थ इंजन का उपयोग मशीन लर्निंग-आधारित देश-स्तरीय वार्षिक वायु प्रदूषक अन्वेषण"।

 

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) :

 

GRAP आपातकालीन उपायों का एक समूह है जो दिल्ली-NCR क्षेत्र में एक निश्चित सीमा तक पहुँचने के बाद वायु की गुणवत्ता में होने वाली गिरावट को रोकने के लिये लागू होता है।

 

एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (2016) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद वर्ष 2016 में इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था और वर्ष 2017 में अधिसूचित किया गया था।

 

कार्यान्वयन : 

 

वर्ष 2021 से GRAP को CAQM द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

 

वर्ष 2020 तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) राज्यों को GRAP उपायों को लागू करने का आदेश देता था।

 

EPCA को भंग कर वर्ष 2020 में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया गया था।

 

CAQM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) और भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा वायु गुणवत्ता तथा मौसम संबंधी पूर्वानुमानों पर निर्भर करता है।

 

संशोधन : 

 

चरण I [खराब (Poor)- AQI 201-300] : अधिक पुराने डीज़ल/पेट्रोल वाहनों पर NGT/माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करें।

 

चरण II [बहुत खराब (Very Poor)- AQI 301-400] : क्षेत्र में चिह्नित हॉटस्पॉट पर वायु प्रदूषण से निपटने के लिये लक्षित कार्रवाई। NCR के सभी क्षेत्रों में डीज़ल जेनरेटर का विनियमित संचालन निर्धारित किया गया है।

 

चरण III [गंभीर (Severe)- AQI 401-450] : कुछ क्षेत्रों में BS III पेट्रोल और BS IV डीज़ल चार पहिया वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाएगा तथा कक्षा 5 तक प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिये स्कूलों में शारीरिक रूप से उपस्थिति वाली कक्षाएँ निलंबित हो सकती हैं।

 

चरण IV [गंभीर प्लस (Severe Plus)- AQI 450 से अधिक] : जब AQI 450 से अधिक हो जाता है तो इलेक्ट्रिक वाहनों, CNG वाहनों तथा BS-VI डीज़ल वाहनों और आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर, दिल्ली के बाहर पंजीकृत चार पहिया वाहनों को शहरों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।