संघ लोक सेवा आयोग की सीमाएं (Limitations of union public service commission)

Posted on May 25th, 2022 | Create PDF File

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निम्नलिखित विषय संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं। दूसरे शब्दों में, निम्नलिखित विषयों पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं किया जाता:

 

(क) पिछड़ी जाति की नियुक्तियों पर आरक्षण देने के मामले पर।

 

(ख) सेवाओं व पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के दावों को ध्यान में रखने हेतु।

 

(ग) आयोग या प्राधिकरण की अध्यक्षता या सदस्यता, उच्च राजनयिक उच्च पद, ग्रुप सी व डी सेवाओं के अधिकतर पदों के चयन से संबंधित मामले।

 

(घ) किसी पद के लिए अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्तियां, अगर वह व्यक्ति एक वर्ष से कम के लिए पद धारण करता है।

 

राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के दायरे से किसी पद, सेवा व विषय को हटा सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा व पद के संबंध में नियमन बना सकता है, जिसके लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है परंतु इस तरह के नियमन को राष्ट्रपति को कम-से-कम 14 दिनों तक के लिए संसद के सदन में रखना होगा। संसद इसे संशोधित या खारिज कर सकती है।