अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी 1 (5-Apr-2021)^H1-B वीज़ा प्रतिबंध^(H1-B Visa Restrictions)
Posted on April 5th, 2021
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लागू किये गए वीज़ा प्रतिबंधों का विस्तार न करने का फैसला लिया है।
बीते वर्ष जून माह में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अधिरोपित प्रतिबंध मुख्य रूप से H1-B वीज़ा पर केंद्रित थे, साथ ही इन प्रतिबंधों का कुछ प्रभाव L-1 वीज़ा पर भी पड़ा था।
राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लागू किये गए इन प्रतिबंधों का प्राथमिक प्रभाव आतिथ्य उद्योग के श्रमिकों और अध्ययन के साथ-साथ कार्य कर रहे छात्रों पर देखा गया था।
राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और कोरोना वायरस महामारी के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा करते हुए H1-B सहित कई अस्थायी या ‘गैर-आप्रवासी’ वीज़ा श्रेणियों के आवेदकों का अमेरिका में प्रवेश निलंबित कर दिया था।
राष्ट्रपति ट्रंप ने यह तर्क दिया था कि इन वीज़ा कार्यक्रमों के कारण अमेरिकी श्रम बाज़ार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
संयुक्त राज्य अमेरिका में रोज़गार के इच्छुक लोगों को H1-B वीज़ा प्राप्त करना आवश्यक होता है।
H1-B वीज़ा वस्तुतः ‘इमीग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट’ की धारा 101(a) और 15(h) के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका में रोज़गार के इच्छुक गैर-अप्रवासी नागरिकों को दिया जाने वाला वीज़ा है।
यह अमेरिकी नियोक्ताओं को विशेषज्ञतापूर्ण व्यवसायों में अस्थायी तौर पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है।
अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी 1 (5-Apr-2021)H1-B वीज़ा प्रतिबंध(H1-B Visa Restrictions)
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लागू किये गए वीज़ा प्रतिबंधों का विस्तार न करने का फैसला लिया है।
बीते वर्ष जून माह में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अधिरोपित प्रतिबंध मुख्य रूप से H1-B वीज़ा पर केंद्रित थे, साथ ही इन प्रतिबंधों का कुछ प्रभाव L-1 वीज़ा पर भी पड़ा था।
राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लागू किये गए इन प्रतिबंधों का प्राथमिक प्रभाव आतिथ्य उद्योग के श्रमिकों और अध्ययन के साथ-साथ कार्य कर रहे छात्रों पर देखा गया था।
राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और कोरोना वायरस महामारी के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा करते हुए H1-B सहित कई अस्थायी या ‘गैर-आप्रवासी’ वीज़ा श्रेणियों के आवेदकों का अमेरिका में प्रवेश निलंबित कर दिया था।
राष्ट्रपति ट्रंप ने यह तर्क दिया था कि इन वीज़ा कार्यक्रमों के कारण अमेरिकी श्रम बाज़ार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
संयुक्त राज्य अमेरिका में रोज़गार के इच्छुक लोगों को H1-B वीज़ा प्राप्त करना आवश्यक होता है।
H1-B वीज़ा वस्तुतः ‘इमीग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट’ की धारा 101(a) और 15(h) के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका में रोज़गार के इच्छुक गैर-अप्रवासी नागरिकों को दिया जाने वाला वीज़ा है।
यह अमेरिकी नियोक्ताओं को विशेषज्ञतापूर्ण व्यवसायों में अस्थायी तौर पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है।