राष्ट्रीय समसामयिकी 1(24-June-2022)
रक्षा मंत्रालय ने 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में ‘बीआरओ कैफे’ स्थापित करने को मंजूरी दी
(Defense Ministry approves setting up of 'BRO Cafes' in 75 border areas of 12 States/UTs)

Posted on June 24th, 2022 | Create PDF File

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सीमा सड़क संगठन रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमत "बीआरओ कैफे" नाम के तहत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न मार्ग खंडों के साथ 75 आउटलेट का निर्माण करेगा।

 

इसका उद्देश्य है पर्यटकों को बुनियादी सुविधायें प्रदान करना और सीमावर्ती इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को गति देना और इस कदम से स्थानीय लोगों के लिये रोजगार भी पैदा करना है। 

 

मंत्रालय ने घोषणा की कि बीआरओ ने अपनी उपस्थिति के आधार पर दूरस्थ स्थानों में ऐसी सुविधाएं खोलने का जिम्मा अपने ऊपर लिया, क्योंकि इन मार्गों की दुर्गमता और दूरदर्शिता व्यापक व्यावसायिक तैनाती को रोकती है।

 

रक्षा मंत्रालय ने सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के साथ सड़कों के विभिन्न वर्गों पर 12 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 75 स्थानों पर वेसाइड (सड़क किनारे से सम्बंधित) सुविधाएं स्थापित करने को मंजूरी दी है। इन सुविधाओं को "बीआरओ कैफे" के रूप में जाना जाएगा।

 

बीआरओ की पहुंच दूर-दराज के सीमावर्ती इलाकों तक है और उन इलाकों की सामरिक जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ वह उत्तरी और पूर्वी सीमाओं में सामाजिक-आर्थिक उन्नति की दिशा में भी काम करता है।

 

इस योजना के तहत एजेंसियों के साथ मिलकर सार्वजनिक-निजी भागीदारी में सड़क किनारे सुविधायें विकसित तथा संचालित की जायेंगी और वे बीआरओ के दिशा-निर्देश में इन सुविधाओं की योजना, निर्माण और प्रबंधन करेंगी।

 

इन कठिन भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों में स्थित इन राजमार्गों पर पर्यटकों के सुरक्षित और आरामदायक पारगमन प्रदान करने के लिए इन स्थानों में मुख्य पर्यटक सर्किट के साथ बहु-उपयोगी रास्ते के किनारे सुविधाएं बनाने की आवश्यकता को मान्यता दी गई थी। 

 

बीआरओ कैफे प्रस्ताव :

 

सुविधाओं में दो पहिया और चार पहिया वाहनों की पार्किंग, फूड प्लाजा/रेस्त्रां, महिलाओं, पुरुषों व दिव्यांगों के लिये अलग-अलग प्रसाधन सुविधा, फर्स्ट-एड सुविधा/एमआई कक्ष आदि का प्रस्ताव किया गया है। 

 

प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के जरिये लाइसेंस देने का कार्य पूरा किया जायेगा। समझौते की अवधि 15 वर्ष होगी और उसे पांच वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।