अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी 2 (25-November-2021)
अफगानिस्तान के ‘लिथियम’ पर चीनी कंपनियों की नजर
(Chinese companies eyeing Afghanistan's 'lithium')

Posted on November 25th, 2021 | Create PDF File

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तालिबान शासन द्वारा कई चीनी कंपनियों को अफगानिस्तान के ‘लिथियम निक्षेपों’ (lithium deposits) का दोहन करने के लिए संभावित परियोजनाओं का “ऑन-साइट निरीक्षण” करने के लिए हरी बत्ती दे दी गयी है, और चीनी कंपनियों ने अपना काम शुरू कर दिया है।

 

पृष्ठभूमि :

 

‘लिथियम’ अफगानिस्तान में बड़ी मात्रा में मौजूद संसाधनों में से एक है, लेकिन मुख्यतः राजनीतिक अस्थिरता और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण अभी तक इसका दोहन नहीं किया गया है।

 

आगे की चुनौतियां :

 

अफगानिस्तान मे सुरक्षा स्थिति, भोजन की कमी, गंभीर आर्थिक संकट समेत कई चुनौतियों में से एक है।

 

लिथियम (Lithium) :

 

यह एक नरम तथा चांदी के समान सफेद धातु होती है तथा मानक परिस्थितियों में, यह सबसे हल्की धातु और सबसे हल्का ठोस तत्व है।

 

यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील होती है अत: इसे खनिज तेल में संगृहित किया जाना चाहिये।

 

यह एक क्षारीय एवं दुर्लभ धातु है।

 

प्रमुख विशेषताएं एवं गुण :

 

इसमें किसी भी ठोस तत्व की तुलना में उच्चतम विशिष्ट ऊष्मा क्षमता होती है।

 

लिथियम का सिंगल बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसे विद्युत् का अच्छा संवाहक बनाता है।

 

यह ज्वलनशील होता है तथा हवा एवं पानी के संपर्क में आने पर विस्फोटित भी हो सकता है।

 

उपयोग :

 

लिथियम, नई प्रौद्योगिकियों के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है और इसका उपयोग सिरेमिक, शीशा, दूरसंचार और अंतरिक्ष संबंधी उद्योगों में किया जाता है।

 

लिथियम का सर्वाधिक उपयोग मुख्य रूप से, लिथियम आयन बैटरी निर्माण में, लूब्रिकैटिंग ग्रीस, एल्युमिनियम के साथ विमान के पुर्जे बनाने में, रॉकेट प्रणोदकों के लिए उच्च ऊर्जा योजक, मोबाइल फोन के लिए ऑप्टिकल मॉड्यूलेटर तथा थर्मोन्यूक्लियर अभिक्रियाओं में किया जाता है।

 

नियत पदार्थ (Prescribed substance) :

 

थर्मोन्यूक्लियर अनुप्रयोगों के कारण, लिथियम को परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के तहत “नियत पदार्थ” के रूप में घोषित किया गया है।

 

अधिनियम के अंतर्गत, देश के विभिन्न भूवैज्ञानिक क्षेत्रों में लिथियम की खोज के लिए AMD को अनुमति प्रदान की गई है।

 

परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के तहत, “नियत पदार्थ” का तात्पर्य, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित उन पदार्थों से होता है, जो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन या उसके उपयोग अथवा इससे संबंधित पदार्थो जैसे कि, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, बेरिलियम, ड्यूटेरियम या उनके यौगिकों के अनुसंधान में उपयोग किये जा सकते है।