अर्थव्यवस्था समसामियिकी 2 (23-Aug-2020)
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojna)

Posted on August 23rd, 2020 | Create PDF File

hlhiuj

कमर्चारी राज्य बीमा निगम (Employee’s State Insurance Corporation- ESIC) की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत पात्रता मानदंड में छूट एवं बेरोजगारी लाभ के भुगतान में वृद्धि की गयी है।

 

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, वर्ष 2018 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) द्वारा शुरू की गयी थी।इसका उद्देश्य उन लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिनकी रोज़गार के बदलते स्वरूप के कारण किसी भी वजह से नौकरी चली गयी है अथवा बेरोजगार हो गए हैं।

 

योजना के अंतर्गत किये गए नवीनतम परिवर्तन

राहत का लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंड में निम्नलिखित छूटें प्रदान की गयी है:

* अधिकतम 90 दिनों की बेरोजगारी होने पर राहत भुगतान को औसत मजदूरी देय के 25 प्रतिशत के स्थान पर अब 50 प्रतिशत कर दिया गया है।

* राहत लाभ, 90 दिनों की बेरोजगारी के बाद देय होने के स्थान पर अब 30 दिनों की बेरोजगारी के बाद भुगतान हेतु देय हो जाएगा।

* बीमित व्यक्ति सीधे ESIC शाखा कार्यालय में अपना दावा जमा करा सकता है।

* बीमित व्यक्ति को उसकी बेरोजगारी से पूर्व कम से कम दो वर्ष की अवधि तक बीमा योग्य रोजगार में होना चाहिए तथा बेरोजगारी से ठीक पहले कुल योगदान अवधि में कम से कम 78 दिनों तक योगदान होना आवश्यक है।