अर्थव्यवस्था समसामयिकी 1 (4-August-2021)
आरबीआई ने इंडसइंड बैंक को 'एजेंसी बैंक' के रूप में सूचीबद्ध किया
(RBI lists IndusInd Bank as 'agency bank')

Posted on August 4th, 2021 | Create PDF File

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इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank) को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 'एजेंसी बैंक (Agency Bank)' के रूप में कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

 

एक एजेंसी बैंक के रूप में, इंडसइंड सरकार के नेतृत्व वाले सभी प्रकार के व्यवसायों से संबंधित लेनदेन करने के लिए पात्र हो जाता है।

 

यह निर्णय आरबीआई (RBI) के दिशानिर्देश पर आधारित है जो सरकारी कारोबार (government business) के संचालन के लिए अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को नियामक के एजेंसी बैंकों के रूप में अधिकृत करता है।

 

इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank) अब अपने ग्राहकों को अपने बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से नियमित वित्तीय लेनदेन करने की सुविधा प्रदान करने के अलावा, केंद्र (central) और राज्य (state) सरकार की ओर से सामान्य बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए आरबीआई के एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध देश के कुछ अन्य निजी बैंकों में शामिल हो गया है।

 

एक पैनलबद्ध 'एजेंसी बैंक' के रूप में, इंडसइंड बैंक कुछ लेनदेन कर सकता है जैसे:

 

राज्य/केंद्र सरकार की ओर से सीबीडीटी (CBDT), सीसीबीआईसी (CCBIC) और जीएसटी (GST) के तहत राजस्व प्राप्तियों से संबंधित लेनदेन संभालें।

 

लघु बचत योजनाओं (Small Savings Schemes - SSS) से संबंधित राज्य/केंद्र सरकार के कार्यों की ओर से पेंशन भुगतान के लिए लेनदेन करें।

 

स्टांप कर शुल्क का संग्रह और दस्तावेजों की फ्रैंकिंग (franking) के लिए नागरिकों से स्टांप शुल्क का संग्रह।

 

अन्य बातों के अलावा, विभिन्न राज्य सरकारों (state governments) की ओर से राज्य करों जैसे पेशेवर कर (professional tax), वैट (VAT), राज्य उत्पाद शुल्क (state excise) आदि का संग्रह करना।