(द हिंदू से) राष्ट्रीय समसामियिकी 1 (5-Mar-2019)
RBI ने सात बैंकों पर लगाया जुर्माना (RBI imposes penalty on seven banks)

Posted on March 5th, 2019 | Create PDF File

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हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्विफ्ट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के तहत दिये गए निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण 7 बैंकों पर जुर्माना लगाया है।भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 बैंकों - कर्नाटक बैंक पर 4 करोड़ रुपए, सिटी यूनियन बैंक पर 3 करोड़ रुपए, DCB बैंक पर 2 करोड़ रुपए तथा करूर वैश्य बैंक लिमिटेड पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।इन चार बैंकों के अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन बैंक पर 4 करोड़ रुपए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक पर 3-3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।इस जुर्माने को बैंकों पर स्विफ्ट संबंधी निर्देशों का पालन नहीं करने के लिये लगाया गया है जिसको 14 दिनों के अंदर जमा करना अनिवार्य है।

 

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के बाद RBI ने 20 फरवरी, 2018 को एक परिपत्र में स्विफ्ट-संबंधित परिचालन नियंत्रणों के समयबद्ध कार्यान्वयन और सुदृढ़ीकरण को लेकर बैंकों को निर्देशित किया था।कुछ दिन पहले ही भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक और IDBI बैंक ने विभिन्न दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिये उन पर लगाए गए मौद्रिक दंड के बारे में एक्सचेंजों को सूचित किया था।सितंबर 2018 में RBI ने KVB (Karur Vysya Bank) पर परिसंपत्तियों के वर्गीकरण मानदंडों, धोखाधड़ी की रिपोर्ट और चालू खाते खोलने के समय अनुशासन की आवश्यकता पर दिये गए निर्देशों का पालन नहीं करने के लिये 5 करोड़ का जुर्माना लगाया था।

 

SWIFT का तात्पर्य 'सोसायटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस' (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) है।यह एक तरह का मैसेज भेजने और प्राप्‍त करने वाला नेटवर्क है, जि‍सका इस्‍तेमाल दुनि‍या भर के बैंक और फाइनेंशि‍यल सेवाएँ देने वाली दूसरी संस्‍थाएँ करती हैं।इस नेटवर्क के माध्‍यम से पेमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। हर बैंक को उसका एक स्विफ्ट कोड मि‍लता है, जि‍ससे उसकी पहचान होती है।