सामाजिक समसामियिकी 1 (7-Sept-2020)^रेलवे अधिनियम, 1989 (Railway Act, 1989)
Posted on September 7th, 2020
रेल मंत्रालय ने ट्रेनों या रेलवे परिसरों पर भीख मांगने को गैर-अपराध घोषित करने का प्रस्ताव दिया है। इस संबंध में, रेल मंत्रालय ने अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर टिप्पणी / सुझाव देने के लिए कहा है।
इसके अनुसार, यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी रेल गाड़ी अथवा रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता है, तो उसे एक वर्ष के लिए कारावास की सजा अथवा 2,000 रु. तक का जुर्माना या दोनों हो सकते है।
सामाजिक समसामियिकी 1 (7-Sept-2020)रेलवे अधिनियम, 1989 (Railway Act, 1989)
रेल मंत्रालय ने ट्रेनों या रेलवे परिसरों पर भीख मांगने को गैर-अपराध घोषित करने का प्रस्ताव दिया है। इस संबंध में, रेल मंत्रालय ने अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर टिप्पणी / सुझाव देने के लिए कहा है।
इसके अनुसार, यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी रेल गाड़ी अथवा रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता है, तो उसे एक वर्ष के लिए कारावास की सजा अथवा 2,000 रु. तक का जुर्माना या दोनों हो सकते है।