(हिंदुस्तान टाइम्स से)पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी समसामियिकी 1 (28-Mar-2019)
IPZ 2019:द्वीपों के लिये नए नियम (IPZ 2019: New Rules for the Isles)

Posted on March 28th, 2019 | Create PDF File

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केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने अंडमान और निकोबार के लिये द्वीप संरक्षण क्षेत्र (Iceland Protection Zone-IPZ), 2019 को अधिसूचित किया है जो बाराटांग, हैवलॉक और कार निकोबार जैसे छोटे द्वीपों में उच्च टाइड लाइन (High Tide Line-HTL) से 20 मीटर की दूरी तथा 50 मीटर की दूरी पर बड़े इको-पर्यटन परियोजनाओं को अनुमति देने के साथ कई नियमों में छूट प्रदान करता है जिस पर पर्यावरण कार्यकर्त्ताओं ने चिंता जाहिर की।


IPZ में परिवर्तन द्वीपों में समग्र विकास के लिये नीति आयोग के प्रस्ताव के साथ संरेखित किया गया है।सरकार की योजना नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और समुद्री संसाधनों का स्थायी दोहन करना है।इस प्रस्ताव के पहले चरण में पारिस्थितिक रूप से नाजुक द्वीपों में इको-पर्यटन परियोजनाओं के लिये बांध और अन्य बुनियादी ढाँचे का निर्माण शामिल है।

 

IPZ, 2019-


2011 के IPZ अधिसूचना की तुलना में द्वीपों के विकास मानदंडों में 8 मार्च को प्रकाशित IPZ अधिसूचना छूट प्रदान करती है।2011 की अधिसूचना के अंतर्गत सभी द्वीपों के लिये HTL से 200 मीटर की दूरी पर नो-डेवेलपमेंट ज़ोन (NDZ) निर्धारित किया गया था।यह मुख्य भूमि और बैकवाटर द्वीपों के समतुल्य अन्य द्वीपों के लिये तटीय विनियमन क्षेत्र (Coastal Regulation Zone-CRZ) मानदंडों के साथ अंडमान और निकोबार के लिये मानदंड निर्धारित करता है जहाँ एक NDZ की दूरी HTL से केवल 20 मीटर होती है।केंद्रीय कैबिनेट ने दिसंबर 2018 में CRZ अधिसूचना को मंज़ूरी दी थी जो तटों (coast) पर बुनियादी ढाँचे के विकास और निर्माण की सुविधा के लिये कई प्रावधानों को शिथिल करता है जिसमें तटीय शहरी क्षेत्रों में फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) को आसान करना तथा पहले के 200 मीटर की तुलना में HTL से 50 मीटर की दूरी पर घनी आबादी वाले तटीय ग्रामीण क्षेत्रों में NDZ को कम करना शामिल है।इसमें केवल पाइप लाइनों, ट्रांसमिशन लाइनों, इको सेंसिटिव ज़ोन में बिछाई जाने वाली ट्रांस-हार्बर लिंक की अनुमति थी।



IPZ 2019 की अधिसूचना जो 10 मार्च को आम चुनावों के लिये लागू आदर्श आचार संहिता से एक दिन पहले जारी की गई थी, कई अन्य छूटों के लिये मार्ग प्रशस्त करती है।यह द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र IA (द्वीपों के सबसे पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसमें कछुओं के निवास स्थान, दलदली स्थान, प्रवाल भित्तियाँ आदि शामिल हैं) में मैंग्रोव वॉक, ट्री हट्स और नेचर ट्रेल्स जैसे इको-टूरिज्म गतिविधियों के लिये अनुमति देता है।अधिसूचना में इको सेंसिटिव ज़ोन में रक्षा प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक उपयोगिता या रणनीतिक उद्देश्यों से संबंधित असाधारण मामलों में भूमि का पुनर्ग्रहण कर सड़कों के निर्माण की अनुमति दी गई है।नई अधिसूचना कम ज्वार रेखा (Low Tide Line) और HTL के बीच अंतर-ज्वारीय क्षेत्र (Inter-Tidal Zone) में कई नई गतिविधियों की भी अनुमति देती है जिसमें शामिल हैं- बंदरगाह, जेटी (Jetties), घाट, क्वाइल, समुद्री लिंक आदि के लिये भूमि की मरम्मत और फोरेशोर (Foreshore) सुविधाओं के लिये बांध का निर्माण।

 


2011 की अधिसूचना के अंतर्गत अंतर-ज्वारीय क्षेत्र में कुछ गतिविधियों जैसे- मछुआरों के लिये झोपड़ियों का निर्माण और परंपरागत रूप से वहाँ रहने वाले लोगों के लिये आवश्यक अन्य सार्वजनिक सुविधाओं की अनुमति दी गई थी।लेकिन इसमें किया गया संशोधन खतरनाक है। इस नई अधिसूचना से इस क्षेत्र की नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा जैसे-समुद्री जैव विविधता सहित कोरल और कछुओं के निवास स्थान।