अर्थव्यवस्था समसामियिकी 1 (25-Mar-2020)^राष्ट्रव्यापी बंदी के दौरान पूंजी, ऋण बाजार की सेवाएं देने वाली संस्थाएं चालू रहेंगी : सेबी^(Institutions offering capital, loan market services during nationwide shutdown will continue: SEBI)
Posted on March 26th, 2020
पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 21 दिनों की देशव्यापी बंदी के दौरान पूंजी और ऋण बाजार की सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं चालू रहेंगी।
सेबी ने गृह मंत्रालय के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा, "यह आदेश... कहता है कि वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, लेकिन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अधिसूचित पूंजी और ऋण बाजार की सेवाएं को बंदी से छूट दी जाएगी।"
सेबी ने मंगलवार रात एक अधिसूचना में कहा कि राष्ट्रव्यापी बंदी से छूट पाने वाली संस्थाएं हैं- शेयर बाजार, समाशोधन (क्लीयरिंग) निगम, डिपॉजिटरी, कस्टोडियन, म्यूचुअल फंड, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, शेयर ब्रोकर, कारोबारी सदस्य, समाशोधन सदस्य, डिपॉजिटरी प्रतिभागी, पंजीयक और शेयर हस्तांतरण एजेंट।
सेबी ने कहा है कि इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, ऋणपत्र न्यासी, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, पोर्टफोलियो प्रबंधक, वैकल्पिक निवेश फंड, निवेश सलाहकार और अन्य सेबी पंजीकृत इकाइयां भी चालू रहेंगी।
इसके साथ ही सेबी ने कहा है कि उसके सभी कार्यालय न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करेंगे।
अर्थव्यवस्था समसामियिकी 1 (25-Mar-2020)राष्ट्रव्यापी बंदी के दौरान पूंजी, ऋण बाजार की सेवाएं देने वाली संस्थाएं चालू रहेंगी : सेबी(Institutions offering capital, loan market services during nationwide shutdown will continue: SEBI)
पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 21 दिनों की देशव्यापी बंदी के दौरान पूंजी और ऋण बाजार की सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं चालू रहेंगी।
सेबी ने गृह मंत्रालय के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा, "यह आदेश... कहता है कि वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, लेकिन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अधिसूचित पूंजी और ऋण बाजार की सेवाएं को बंदी से छूट दी जाएगी।"
सेबी ने मंगलवार रात एक अधिसूचना में कहा कि राष्ट्रव्यापी बंदी से छूट पाने वाली संस्थाएं हैं- शेयर बाजार, समाशोधन (क्लीयरिंग) निगम, डिपॉजिटरी, कस्टोडियन, म्यूचुअल फंड, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, शेयर ब्रोकर, कारोबारी सदस्य, समाशोधन सदस्य, डिपॉजिटरी प्रतिभागी, पंजीयक और शेयर हस्तांतरण एजेंट।
सेबी ने कहा है कि इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, ऋणपत्र न्यासी, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, पोर्टफोलियो प्रबंधक, वैकल्पिक निवेश फंड, निवेश सलाहकार और अन्य सेबी पंजीकृत इकाइयां भी चालू रहेंगी।
इसके साथ ही सेबी ने कहा है कि उसके सभी कार्यालय न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करेंगे।