16वां संशोधन अधिनियम, 1963 (Sixteenth Constitutional Amendment, 1963)
Posted on May 13th, 2022
16वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के संशोधित प्रावधान-
1.राज्यों को वाक् और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन और राष्ट्र की संप्रभुता और अखण्डता के हितों में संगम बनाने के अधिकारों पर और अधिक प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान की गई।
2.विधानमण्डल के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों, विधानमण्डल के सदस्यों, मंत्रियों, न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप में संप्रभुत और अखण्डता को शामिल किया गया
16वां संशोधन अधिनियम, 1963 (Sixteenth Constitutional Amendment, 1963)
16वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के संशोधित प्रावधान-
1.राज्यों को वाक् और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन और राष्ट्र की संप्रभुता और अखण्डता के हितों में संगम बनाने के अधिकारों पर और अधिक प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान की गई।
2.विधानमण्डल के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों, विधानमण्डल के सदस्यों, मंत्रियों, न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप में संप्रभुत और अखण्डता को शामिल किया गया