89वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 (Eighty-ninth Constitutional Amendment, 2003)

Posted on May 18th, 2022 | Create PDF File

hlhiuj

89वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के संशोधित प्रावधान-

 

इस संविधान संशोधन अधिनियम, द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का दो भागों में विभाजन कर दिया गया है। अब इनके नाम क्रमश: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होंगे। दोनों ही आयोगों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा तीन अन्य सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी।