18वां संशोधन अधिनियम, 1966 (eighteenth Constitutional Amendment, 1966)
Posted on May 13th, 2022
18वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के संशोधित प्रावधान-
इस शक्ति को स्पष्ट कर दिया गया कि संसद को राज्य निर्माण का अधिकार है। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया कि दो राज्यों को जोड़ने व पृथक् का अधिकार भी उसमें निहित है।
18वां संशोधन अधिनियम, 1966 (eighteenth Constitutional Amendment, 1966)
18वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के संशोधित प्रावधान-
इस शक्ति को स्पष्ट कर दिया गया कि संसद को राज्य निर्माण का अधिकार है। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया कि दो राज्यों को जोड़ने व पृथक् का अधिकार भी उसमें निहित है।