चार्टर अधिनियम, 1793 (Charter Act, 1793)
Posted on April 28th, 2020 | Create PDF File
चार्टर अधिनियम 1793 के प्रावधान -
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1773 ई० में कंपनी को बीस वर्षों के लिए व्यापारिक एवं राजनैतिक अधिकार दे दिए गए थे
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इसकी समीक्षा हेतु उपरोक्त ऐक्ट पारित किया गया
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इस अधिनियम द्वारा दोनों प्रकार के एकाधिकारों को अगले बीस वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया
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प्रांतीय गवर्नरों के ऊपर गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि
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नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गयी
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कमांडर - इन - चीफ़ कार्यकारिणी परिषद का सदस्य नहीं होगा (एक ही स्थिति में हो सकता है, जब कोर्ट ऑफ़ डायरेक्ट उसे विशेष रूप से नियुक्त करें)