अनुच्छेद- 41.कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार-
राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर , काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और नःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।
अनुच्छेद- 41.कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार-
राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर , काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और नःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।