भारतीय संविधान का अनुच्छेद - 334

Posted on April 29th, 2022 | Create PDF File

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भाग 16 

अनुच्छेद- 334.1[स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का कतिपय अवधि के पश्चात न रहना]-

इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी,-

(क) लोक सभा में और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी, और

(ख) लोक सभा में और राज्यों की विधान सभाओं में नामनिर्देशन द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी,

इस संविधान के उपबंध इस संविधान के प्रारंभ से 2[खंड (क) के संबंध में अस्सी वर्ष और खंड (ख) के संबंध में सत्तर वर्ष] की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेंगे:

परन्तु इस अनुच्छेद की किसी बात से लोक सभा में या किसी राज्य की विधान सभा में किसी प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक, यथास्थिति, उस समय विद्यमान लोक सभा या विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है।

  1. संविधान (एक सौ चारवां संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 2 द्वारा ( 25-1 2020 से) प्रतिस्थापित।
  2. संविधान (एक सौ चारवां संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 2 द्वारा ( 25-1-2020 से) "सत्तर वर्ष" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। संविधान (पचानवेवां संशोधन) अधिनियम 2009 की धारा 2 द्वारा (25-1-2010 से) साठ वर्ष" शब्दों के स्थान पर "सत्तर वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए गए थे। संविधान (उनासीवां संशोधन) अधिनियम, 1999 की धारा 2 द्वारा (25-1-2000 से) "पचास वर्ष" शब्दों के स्थान पर "साठ वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए गए थे। संविधान (बासठवां संशोधन) अधिनियम, 1989 की धारा 2 द्वारा "चालीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पचास वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए गए थे। संविधान (पैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1980 की धारा 2 द्वारा "तीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "चालीस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए गए थे।