भारतीय संविधान का अनुच्छेद - 152

Posted on April 8th, 2022 | Create PDF File

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भाग- 6 1***राज्य

अध्याय 1 -  साधारण

अनुच्छेद- 152.परिभाषा-

इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

"राज्य" पद 2[ के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है]।

 

  1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "पहली अनुसूची के भाग क में के" शब्दों का लोप किया गया ।
  2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा 'का अर्थ पहली अनुसूची के भाग क में उल्लिखित राज्य है" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।