भारतीय संविधान का अनुच्छेद - 152
Posted on April 8th, 2022
भाग- 6 1***राज्य
अध्याय 1 - साधारण
अनुच्छेद- 152.परिभाषा-
इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
"राज्य" पद 2[ के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है]।
- संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "पहली अनुसूची के भाग क में के" शब्दों का लोप किया गया ।
- संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा 'का अर्थ पहली अनुसूची के भाग क में उल्लिखित राज्य है" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद - 152
Posted on April 8th, 2022 |
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भाग- 6 1***राज्य
अध्याय 1 - साधारण
अनुच्छेद- 152.परिभाषा-
इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
"राज्य" पद 2[ के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है]।
- संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "पहली अनुसूची के भाग क में के" शब्दों का लोप किया गया ।
- संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा 'का अर्थ पहली अनुसूची के भाग क में उल्लिखित राज्य है" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।