भारतीय संविधान का अनुच्छेद -21

Posted on March 29th, 2022 | Create PDF File

hlhiuj

भाग- 3

अनुच्छेद- 21.प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण-

किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक  स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

1[21क. शिक्षा का अधिकार-

राज्य, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए नःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में, जो राज्य विधि द्वारा, अवधारित करे, उपबंध करेगा।]

 

  1. संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 द्वारा ( 1-4-2010 से) अन्तःस्थापित।