भारतीय संविधान का अनुच्छेद - 8

Posted on March 28th, 2022 | Create PDF File

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भाग-2 

अनुच्छेद-8. भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्धव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार-

अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो या जिसके माता या पिता  में से कोई अथवा पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई (मूल रूप में यथा  अधिनियमित) भारत शासन अधिनियम, 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और जो  इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत  का नागरिक समझा जाएगा, यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार  द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्ररूप में और रीति से अपने द्वारा उस देश में, जहां वह  तत्समय निवास कर रहा है, भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात् आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि  द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है।