उत्तराखंड प्रवर अधीनस्थ परीक्षा (UK Upper) - Eligibility
शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification)
1-डिप्टी कलेक्टर के पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :-
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की किसी विधा में उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता हो।
अधिमान अर्हताः अन्य बातों के समान होने पर अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसनेः-
(1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या
(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी“ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
2-पुलिस उपाधीक्षक के पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :-
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की किसी विधा में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता हो।
अधिमान अर्हताः अन्य बातों के समान होने पर अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसनेः-
(1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या
(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी“ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
नोटः- पुलिस उपाधीक्षक पद हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होगा, जो शारीरिक मापदण्ड के मानक को पूर्ण करता हो।
3-कृषि सेवा श्रेणी-2 सेक्शन-बी (विकास शाखा) पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :-
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता हो।
अधिमान अर्हताः किसी अभ्यर्थी को जिसने -
(1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या
(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी“ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा।
4-कृषि सेवा श्रेणी-2 सेक्शन-सी (पौध संरक्षण शाखा) पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :-
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान या पौध रोग विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ एम0एस0सी0 (वनस्पति विज्ञान) या कीट विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ एम0एस0सी0 (प्राणी विज्ञान) में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।
अधिमान अर्हता : भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान में या पौध रोग विज्ञान में पी0एच0डी0 की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।
अन्य अधिमान अर्हताः किसी अभ्यर्थी को जिसने-
(1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या
(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी“ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
5-कृषि सेवा श्रेणी-2 सेक्शन-सी (रसायन शाखा) पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :-
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि रसायन विज्ञान, मृदा संरक्षण में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।
अधिमान अर्हता : भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि रसायन विज्ञान, मृदा संरक्षण में पी0एच0डी0 की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।
अन्य अधिमान अर्हता :- किसी अभ्यर्थी को जिसने-
(1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या
(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी“ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा।
6-कृषि सेवा श्रेणी-2 सेक्शन-सी (सांख्यिकी शाखा) पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :-
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणतीय सांख्यिकी या सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।
अधिमान अर्हता :
(क) सरकारी आंकड़ों और उनके निर्वचन में पाँच वर्ष का अनुभव ।
(ख) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित/गणतीय सांख्यिकी/सांख्यिकी/कृषि सांख्यिकी में पी0एच0डी0 की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।
(ग) संगणक प्रोग्रामिंग और पी0सी0ए0टी0/एक्स0 टी0 के संचालन का ज्ञान।
अन्य अधिमान अर्हता :- किसी अभ्यर्थी को जिसने-
(1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या
(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी“ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा।
नोटः- अनुभव प्रमाण पत्र परिशिष्ट के प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।
7-कृषि सेवा श्रेणी-2 सेक्शन-डी (अभियंत्रण शाखा) पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :-
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान में या पौध रोग विज्ञान में कृषि अभियंत्रण उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।
अधिमान अर्हता :- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान में या पौध रोग विज्ञान में कृषि अभियंत्रण उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।
अन्य अधिमान अर्हता : किसी अभ्यर्थी को जिसने-
(1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या
(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी“ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
8-जिला समाज कल्याण अधिकारी पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :-
(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा
(2) विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था , जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गयी हो या घोषित किया गया हो, अथवा
(3) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो।
9-सहायक गन्ना आयुक्त पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :-
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि।
अधिमान अर्हता :- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातकोत्तर उपाधि।
अन्य अधिमान अर्हता :- किसी अभ्यर्थी को जिसने-
(1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या
(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी“ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा।
10-प्रचार अधिकारी/जन सम्पर्क अधिकारी पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :-
(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी विषय के साथ स्नातक उपाधि।
(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मास कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अथवा डिग्री।
(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था/सरकारी विभाग/सहकारी संगठन/सार्वजनिक उपक्रम में पत्रकारिता/विख्यापन कार्य/जनसम्पर्क कार्य का कम से कम दो वर्ष का अनुभव।
अधिमान अर्हता :-
(1)प्रर्दशनी आयोजित करने का अनुभव।
(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर पाठ्यक्रम डिप्लोमा ।
अन्य अधिमान अर्हता :- किसी अभ्यर्थी को जिसने-
(1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या
(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी“ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा।
नोटः- अनुभव प्रमाण पत्र परिशिष्ट के प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत करना होगा।
11-सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :-
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता हो।
अधिमान अर्हता :- अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने-
(1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या
(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी“ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
12-कार्य अधिकारी, जिला पंचायत पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :-
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की डिग्री या राज्य सरकार द्वारा डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।
13-खण्ड विकास अधिकारी के पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :-
1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से, या
2. विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था, जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गयी हो या घोषित किया गया हो , या
3. केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो।
अधिमान अर्हता : अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसनेः-
(1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या
(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी“ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
14-वित्त अधिकारी पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :-
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की या राज्यपाल द्वारा इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय की स्नातक उपाघि रखता हो।
अधिमान अर्हता : अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसनेः-
(1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या
(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी“ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
15- सहायक श्रम आयुक्त पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :-
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य, विधि या एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र से कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता अवश्य होनी चाहिए।
अधिमान अर्हता : अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसनेः-
(1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या
(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी“ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
16-सहायक निदेशक पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :-
(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से प्राच्य भाषा संस्कृत में आचार्य,
(2) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्री बी0एड0
उपाधि(डी0फिल0/पी0एच0डी0 को वरीयता)
अधिमान अर्हता : अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसनेः-
(1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या
(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी“ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
17-जिला पर्यटन विकास अधिकारी पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :-
(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पर्यटन/होटल मैनेजमेंट/सामूहिक संचार में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई अर्हता अवश्य होनी चाहिए।
(2) हिन्दी-अंग्रेजी भाषा पढ़ने ,लिखने और बात करने की पूर्ण क्षमता रखता हो और सूचना प्रौद्योगिकी व कम्प्यूटर का ज्ञान।
18-प्रचार अधिकारी/जनसम्पर्क अधिकारी पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :-
(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनसम्पर्क/पत्रकारिता/सामूहिक संचार में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई अर्हता रखता हो।
(2) हिन्दी-अंग्रेजी भाषा पढ़ने ,लिखने और बात करने की पूर्ण क्षमता रखता हो और सूचना प्रौद्योगिकी व कम्प्यूटर का ज्ञान।
नोट :-जिला पर्यटन विकास अधिकारी एवं प्रचार अधिकारी/जनसम्पर्क अधिकारी पद हेतु अर्ह अभ्यथियों के कम्प्यूटर ज्ञान का परीक्षण मुख्य परीक्षा के पश्चात् किया जायेगा। इससे संबंधित पाठ्यक्रम परीक्षण से पूर्व आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा।
19-जिला बचत अधिकारीपद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :-
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता हो।
अधिमान अर्हता :- अभ्यर्थी जिसने-
(1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या
(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी“ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
उसे अन्य बातों के समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।
20-उप निबन्धक पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :-
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी तथा अंग्रेजी का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए।
अधिमान अर्हता : अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसनेः-
(1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या
(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी“ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
21- सूचना अधिकारी/जिला सूचना अधिकारी पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :-
(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिन्दी के साथ स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।
(2) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता हो।
अधिमान अर्हता :
(1) समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में लेख, पटकथा और फीचर लिखने का तीन वर्ष का अनुभव।
(2) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से संगीत/प्रकाशन व्यवस्था/अभिनय/निर्देशन इत्यादि में डिप्लोमा।
नोटः- अनुभव प्रमाण पत्र परिशिष्ट के प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत करना होगा।
22-परिवहन कर अधिकारी-1 पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :-
अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कोई उपाधि होनी चाहिए और यह भी आवश्यक है कि वह देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का पूर्ण ज्ञान रखता हो।
अधिमान अर्हता : अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसनेः-
(1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या
(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी“ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
23-जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :-
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता प्राप्त होना चाहिये।
अधिमान अर्हताः अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसनेः-
(1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या
(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी“ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
24-बाल विकास परियोजना अधिकारी पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :-
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से समाज कार्य या गृह विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता हो।
अधिमान अर्हता : अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसनेः-
(1) ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और बच्चों के कल्याण कार्य का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किया हो, या
(2) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या
(3) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी“ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
नोटः- अनुभव प्रमाण पत्र परिशिष्ट के प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत करना होगा।
25-जिलापूर्ति अधिकारी श्रेणी-2 पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :-
(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि और
(2) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान।
अधिमान अर्हता : अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने
(1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या
(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी“ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
26-क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :-
(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि और
(2) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान।
अधिमान अर्हता : अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसनेः-