राजस्थान राज्य व अधीनस्थ सेवा परीक्षा (RAS) - Eligibility
शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification)
अभ्यर्थी के पास भारत में केन्द्रीय या राज्य विधानमण्डलों के अधिनियम द्वारा निगमित/समाविष्ट विद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गयी किसी शैक्षणिक संस्था की उपाधि (डिग्री) होनी चाहिए अथवा उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए।
परन्तु वे अभ्यर्थी जो स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है तथा ऐसे अभ्यर्थी जिनका अंतिम परीक्षा का परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है वे सभी प्रारम्भिक परीक्षा में तो सम्मिलित हो सकते हैं परन्तु मुख्य परीक्षा के समय स्नातक परीक्षा का अंतिम परिणाम प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।