छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा (CG State Service) - Eligibility
शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualifications)
अभ्यर्थी के पास भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डलों के अधिनियम द्वारा निगमित/समाविष्ट विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था की उपाधि (डिग्री) होनी चाहिये अथवा उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए।
(1). ऐसे अभ्यर्थी जो ऐसी किसी परीक्षा में बैठे हों या बैठेगें जिसमें उर्त्तीण होने से वे आयोग की परीक्षा के लिये शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जायेगें किन्तु जिन्हें परिणाम की जानकारी नहीं हुई है, वे भी आवेदन कर सकते हैं या ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिये अर्ह घोषित किये गये हों मुख्य परीक्षा के लिये अपने ऑनलाइन आवेदन करते समय निर्धारित अर्हता होना अनिवार्य है एवं निर्धारित प्रमाण पत्रों के लिये निर्धारित स्थान पर संबंधित परीक्षा उर्त्तीण करने संबंधी प्रमाण पत्र के विकल्प को चुनना होगा।
(2). ऐसे अभ्यर्थी भी जिनके पास व्यावसायिक तथा तकनीकी अर्हताएं हों जो राज्य शासन द्वारा व्यावसायिक तथा तकनीकी उपाधि के समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त हों, परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।