केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) - Eligibility
शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification)
उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा नियमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में घोषित विश्वविद्यालय की बैचलर डिग्री या कोई अन्य समकक्ष योग्यता हो।
टिप्पणी-I
यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह शैक्षिक दृष्टि से इस परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाता है, पर अभी उसे परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो वह इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकता है। जो उम्मीदवार यदि अन्यथा पात्र होंगे तो उन्हें परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। परन्तु परीक्षा में बैठने की यह अनुमति अन्तरिम मानी जाएगी और अर्हक परीक्षा पास करने का प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उक्त प्रमाण, परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त करने तथा शारीरिक मानदंड/शारीरिक दक्षता परीक्षण तथा चिकित्सा मानदंड परीक्षण में भी अर्हक घोषित किए गए उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन विस्तृत आवेदक प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
टिप्पणी-II
आपवादिक मामलों में आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को शैक्षणिक दृष्टि से अर्हक मान सकता है जिसके पास इस नियम में निर्धारित अर्हताओं में से कोई भी अर्हता न हो, बशर्ते कि उसने अन्य संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा पास की हो, जिसके स्तर को आयोग स्वीकार करता हो, उसे परीक्षा में प्रवेश दे सकता है।
टिप्पणी-III
जिन उम्मीदवारों के पास व्यावसायिक तथा तकनीकि डिग्री के समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक एवं तकनीकी योग्यता है, वे भी परीक्षा में बैठने के पात्र हैं।
केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेट) परीक्षा में भाग लेने वाले किसी भी बल में सहायक कमांडेट के पद के लिए किसी पूर्व परीक्षा के आधार पर अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की भागीदारी में सहायक कंमाडेट की भर्ती हेतु उत्तरवर्ती परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे।