राष्ट्रीय समसामियिकी 1 (30-July-2020)^अयोध्या में मस्जिद बनाने हेतु ट्रस्ट का गठन (Trust set up to build Mosque in Ayodhya)
Posted on July 30th, 2020
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में उच्चत्तम न्यायालय द्वारा अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए एक ट्रस्ट का गठन करने का भी आदेश दिया गया था। इसी आदेश के अनुसार एक ट्रस्ट का गठन किया गया है।इस ट्रस्ट को ‘इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन‘ (Indo Islamic Cultural Foundation) नाम दिया गया है।
उच्चत्तम न्यायालय द्वारा 9 नवंबर को राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में फैसला सुनाया गया था।फैसले के अनुसार, अयोध्या में विवादित भूमि पर राम मंदिर के निर्माण के अनुमति दी गयी, तथा उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ का एक अन्य भूखंड सौंपने का आदेश दिया गया। इसी के अनुसार, वक्फ बोर्ड द्वारा ‘ट्रस्ट’ का गठन किया गया है।
इस ट्रस्ट में 15 सदस्य सम्मिलित किये जायेंगे।‘उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड’ इस ट्रस्ट का संस्थापक ट्रस्टी होगा, तथा ट्रस्ट के सचिव, आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में भी कार्य करेंगे।
ट्रस्ट, मस्जिद का निर्माण करेगा तथा इसके साथ ही आम जनता की भलाई के लिए अन्य सुविधाओं का निर्माण करेगा।ट्रस्ट, स्थानीय जनता के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं तथा सामुदायिक रसोई सहित अन्य सामुदायिक सेवाएँ प्रदान करेगा।यह एक शोध केंद्र, संग्रहालय, पुस्तकालय तथा एक प्रकाशन घर के माध्यम से भारतीय समाज पर भारत-इस्लामी सांस्कृतिक प्रभावों को स्पष्ट करने तथा प्रोत्साहन देने के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
राष्ट्रीय समसामियिकी 1 (30-July-2020)अयोध्या में मस्जिद बनाने हेतु ट्रस्ट का गठन (Trust set up to build Mosque in Ayodhya)
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में उच्चत्तम न्यायालय द्वारा अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए एक ट्रस्ट का गठन करने का भी आदेश दिया गया था। इसी आदेश के अनुसार एक ट्रस्ट का गठन किया गया है।इस ट्रस्ट को ‘इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन‘ (Indo Islamic Cultural Foundation) नाम दिया गया है।
उच्चत्तम न्यायालय द्वारा 9 नवंबर को राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में फैसला सुनाया गया था।फैसले के अनुसार, अयोध्या में विवादित भूमि पर राम मंदिर के निर्माण के अनुमति दी गयी, तथा उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ का एक अन्य भूखंड सौंपने का आदेश दिया गया। इसी के अनुसार, वक्फ बोर्ड द्वारा ‘ट्रस्ट’ का गठन किया गया है।
इस ट्रस्ट में 15 सदस्य सम्मिलित किये जायेंगे।‘उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड’ इस ट्रस्ट का संस्थापक ट्रस्टी होगा, तथा ट्रस्ट के सचिव, आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में भी कार्य करेंगे।
ट्रस्ट, मस्जिद का निर्माण करेगा तथा इसके साथ ही आम जनता की भलाई के लिए अन्य सुविधाओं का निर्माण करेगा।ट्रस्ट, स्थानीय जनता के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं तथा सामुदायिक रसोई सहित अन्य सामुदायिक सेवाएँ प्रदान करेगा।यह एक शोध केंद्र, संग्रहालय, पुस्तकालय तथा एक प्रकाशन घर के माध्यम से भारतीय समाज पर भारत-इस्लामी सांस्कृतिक प्रभावों को स्पष्ट करने तथा प्रोत्साहन देने के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा।