102वां संशोधन अधिनियम, 2018 (One Hundred and second Constitutional Amendment, 2018)

Posted on May 18th, 2022 | Create PDF File

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102वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के संशोधित प्रावधान-

 

1.राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जो 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था।

 

2.पिछड़े वर्गों के संबंध में अपने कार्यों से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को राहत दी।

 

3.राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार दिया।