राष्ट्रीय समसामियिकी 1 (9-Sept-2020)
ODF+ एवं ODF++

Posted on September 9th, 2020 | Create PDF File

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आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने कहा है कि हरियाणा में सभी शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies – ULBs) को खुले में शौच मुक्त (Open Defecation Free- ODF), 21 ULB को ODF+ और 13 ULB को ODF++ प्रमाणित किया गया है।पंजाब के सभी शहरों को ODF प्रमाणित किया गया है, 33 शहरों को ODF+ और 17 शहरों को ODF++ प्रमाणित किया गया है।

 

 

मार्च 2016 में जारी किये गए मूल ODF प्रोटोकॉल में कहा गया है कि, यदि, किसी भी दिन के किसी भी समय, कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता है तो उस शहर / वार्ड को ODF शहर/ वार्ड के रूप में अधिसूचित किया जायेगा।”

 

स्वच्छ भारत मिशन- शहरी (Swachh Bharat Mission –Urban: SBM-U) के पहले चरण में ODF दर्जा प्राप्त करने के बाद शहरों द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने और उन्हें जारी रखने के लिए अगस्त 2018 में ODF + और ODF ++ की शुरुआत की गयी थी। ODF प्रोटोकॉल के आधार पर को शहर को कम से कम एक बार ODF अधिसूचित हो चुके हैं, उन्हें SBM-ODF+ एवं ODF ++ घोषित किया जा सकता है।

 

ODF + प्रोटोकॉल के अनुसार – ‘यदि किसी दिन किसी भी व्यक्ति को खुले में शौच और/या पेशाब करते हुए नहीं पाया जाता है और सभी सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालय कार्यात्मक अवस्था में एवं सुव्यवस्थित हैं, तो उस शहर, वार्ड या कार्यक्षेत्र को ODF+ घोषित किया जा सकता है।’

 

ODF ++ प्रोटोकॉल में यह शर्त जोड़ी गयी है कि “मल कीचड़/ सेप्टेज (Faecal sludge/Septage) और नालियों का सुरक्षित रूप से प्रबंधन और उपचार किया जाए, जिसमें किसी प्रकार के अनुपचारित कीचड़/सेप्टेज और नालियों का प्रवाह किसी जल निकाय अथवा खुले क्षेत्रों में नहीं होना चाहिए।“