राष्ट्रीय समसामयिकी 1 (7-Apr-2021)^न्यायमूर्ति एन वी रमण संभालेंगे अगले CJI का पदभार^(Justice NV Raman will take over as the next CJI)
Posted on April 7th, 2021
राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नथालपति वेंकट रमण को भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI) नियुक्त किया है।
न्यायमूर्ति एन.वी. रमण 24 अप्रैल, 2021 को भारत के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे।
वे देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे।
वे आंध्र प्रदेश के एक किसान परिवार से हैं, जिन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, केंद्रीय तथा आंध्र प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत की है। इसके अलावा उन्होंने आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में भी अपनी सेवाएँ प्रदान की हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय (SC) के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) के तहत नियुक्त किया जाता है।
मुख्य न्यायाधीश पद के मामले में देश के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश की जाती है।
द्वितीय न्यायाधीश वाद में वर्ष 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिये।
केंद्रीय विधि मंत्री द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश प्रधानमंत्री को हस्तांतरित की जाती है और प्रधानमंत्री उसी आधार पर राष्ट्रपति को सलाह देता है।
राष्ट्रीय समसामयिकी 1 (7-Apr-2021)न्यायमूर्ति एन वी रमण संभालेंगे अगले CJI का पदभार(Justice NV Raman will take over as the next CJI)
राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नथालपति वेंकट रमण को भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI) नियुक्त किया है।
न्यायमूर्ति एन.वी. रमण 24 अप्रैल, 2021 को भारत के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे।
वे देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे।
वे आंध्र प्रदेश के एक किसान परिवार से हैं, जिन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, केंद्रीय तथा आंध्र प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत की है। इसके अलावा उन्होंने आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में भी अपनी सेवाएँ प्रदान की हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय (SC) के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) के तहत नियुक्त किया जाता है।
मुख्य न्यायाधीश पद के मामले में देश के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश की जाती है।
द्वितीय न्यायाधीश वाद में वर्ष 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिये।
केंद्रीय विधि मंत्री द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश प्रधानमंत्री को हस्तांतरित की जाती है और प्रधानमंत्री उसी आधार पर राष्ट्रपति को सलाह देता है।