राष्ट्रीय समसामयिकी 1(22-Sept-2022)
दोषियों के बायोमेट्रिक्स पर गृहमंत्रालय की अधिसूचना
(Home Ministry notification on biometrics of convicts)

Posted on September 22nd, 2022 | Create PDF File

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गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा ‘आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022’ (Criminal Procedure (Identification) Act, 2022) को नियंत्रित करने वाले नियमों को अधिसूचित किया गया है।

 

ये नियम पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों को गिरफ्तार व्यक्तियों के रेटिना और आईरिस स्कैन सहित भौतिक और जैविक नमूने एकत्र करने, संग्रहीत करने और विश्लेषण करने में सक्षम बनाएंगे।

 

प्रक्रिया :

 

इन नियमों में दोषी व्यक्तियों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है।

 

गंभीर अपराध या अदालती आदेश :

 

विभिन्न निवारक निरोध कानूनों के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्तियों का ‘माप’ या ‘निशान’ तब तक नहीं लिए जाएंगे जब तक कि उन्हें किसी गंभीर अपराध के साथ जोड़ा न जाए या अदालत द्वारा आदेश न दिया जाए।

 

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) :

 

गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB), राज्यों को सूचना एकत्र करने और संग्रहीत करने के तरीके के बारे में निर्देश देगा।

 

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 53 और 53ए :

 

नियम कहते हैं कि ‘माप’ के रिकॉर्ड को “समय-समय पर NCRB द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रियाओं में निर्दिष्ट एक सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड प्रारूप में संग्रहीत और संरक्षित किया जाएगा।

 

भारतीय दंड संहिता, 1860 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 :

 

अधिनियम के तहत एकत्र किए गए डेटा का अनधिकृत उपयोग, वितरण या साझा करना कानून के अनुसार दंडनीय होगा।

 

इनमापोंमें शामिल हैं :

 

उंगलियों के निशान

 

हथेली की छाप और पदचिन्ह

 

तस्वीरें

 

आइरिस और रेटिना स्कैन

 

भौतिक, जैविक नमूने और उनका विश्लेषण

 

हस्ताक्षर, हस्तलेखन या किसी अन्य परीक्षा सहित व्यवहार संबंधी विशेषताएं