राष्ट्रीय समसामयिकी 1(2-August-2022)
चुनावी बांड
(Electoral Bonds)

Posted on August 2nd, 2022 | Create PDF File

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इस सत्र में, चुनावी बांड (Electoral Bonds) के माध्यम से राजनीतिक दलों को दिया गया दान 10,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गया है।

 

चुनावी बांड्स / ‘इलेक्टोरल बांड’ :

 

चुनावी बॉन्ड / ‘इलेक्टोरल बांड’ (Electoral Bond), राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए एक वित्तीय साधन है।

 

इन बांड्स को, 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के गुणकों में जारी किया जाता है, और इसके लिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

 

इन बॉन्डों को जारी करने और भुनाने के लिए ‘भारतीय स्टेट बैंक’ को अधिकृत किया गया है। यह बांड जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के लिए वैध होते हैं।

 

ये बॉन्ड किसी पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में प्रतिदेय होते हैं।

 

ये बांड, केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीनों में प्रत्येक दस दिनों की अवधि में किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीदे जा सकते है, बशर्ते उसे भारत का नागरिक होना चाहिए अथवा भारत में निगमित या स्थित होना चाहिए ।

 

कोई व्यक्ति, अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से इन बांड्स को खरीद सकता है।

 

बांड्स पर दान देने वाले के नाम का उल्लेख नहीं होता है।

 

पात्रता : केवल वे राजनीतिक दल जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29ए के तहत पंजीकृत हैं, और जिन्होंने लोक सभा के लिए पिछले आम चुनाव में कम से कम 1 प्रतिशत वोट हासिल किया है या विधान सभा, जैसा भी मामला हो, चुनावी बांड प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।