महिलाओं के संरक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provision to Protect Women)

Posted on March 23rd, 2020 | Create PDF File

महिलाओं के संरक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provision to Protect Women)

 

संविधान के अनुच्छेद-14 के तहत विधि के समक्ष समता का प्रावधान किया गया है। राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

 

संविधान का अनुच्छेद-15 (3) के अंतर्गत महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से राज्य सकारात्मक कदम (Affirmative Measure) उठा सकता है। लिंग विशिष्ट कानूनों (Gender Specific Laws) की उत्पत्ति का स्रोत संविधान का वही अनुच्छेद है।

 

संविधान का अनुच्छेद-21, प्रत्येक नागरिक को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इसी के तहत गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार सम्मिलित है।

 

नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत सविधान के अनुच्छेद-39 में महिलाओं एवं पुरूषों के लिए जीविका के पर्याप्त साधन तथा समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद-42 के तहत काम
की उचित दशा एवं प्रसृूति सहायता (Maternity Relief) का प्रावधान किया गया है।