अर्थव्यवस्था समसामियिकी 2 (13-Jan-2021)
सीबीडीटी (CBDT) द्वारा ई-पोर्टल का शुभारंभ
(CBDT launches e-portal)

Posted on January 13th, 2021 | Create PDF File

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हाल ही में सीबीडीटी (CBDT) ने कर चोरी/बेनामी संपत्तियों/विदेशी अघोषित परिसंपत्तियों (tax evasion/Benami Properties/Foreign Undisclosed Assets) के बारे में शिकायत दर्ज करने के लिए ई-पोर्टल का शुभारंभ किया है।

 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes- CBDT) ने कर चोर ी(tax evasion), विदेशी अघोषित परिसंपत्तियों (Foreign Undisclosed Assets) और बेनामी संपत्तियों (Benami Properties) के संबंध में शिकायतों को प्राप्त करने व उनपर कारवाई करने हेतु आकार विभाग की ई-फाईलिंग वेबसाइट पर ई-पोर्टल का शुभारंभ किया है।

 

आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर आम नागरिक, एक लिंक के माध्यम से कर चोरी/अघोषित विदेशी संपत्ति/बेनामी संपत्ति के संबंध में शिकायत दर्जं करा सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए इस सुविधा का उपयोग मौजूदा पैन/आधार कार्ड धारकों के साथ-साथ ऐसे व्यक्ति भी कर सकते हैं जिनके पास पैन/आधार कार्ड नहीं है।

 

उल्लेखनीय है कि सीबीडीटी ने हाल के वर्षों में प्रत्यक्ष करों में कई प्रमुख या बड़े कर सुधार लागू किए हैं। कर सुधारों के तहत टैक्‍स की दरों में कमी करने और प्रत्यक्ष कर कानूनों के सरलीकरण पर फोकस रहा है। आयकर विभाग के कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए सीबीडीटी द्वारा कई पहल की गई हैं।

 

इस पोर्टल का उद्देश्य कर चोरी को रोकने के लिए ई-गवर्नेंस की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए और इस दिशा में नागरिकों की हितधारक के रूप में भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

 

आयकर विभाग

आयकर विभाग, भारत सरकार का प्रत्यक्ष कर संग्रह करने वाला एक विभाग है। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है। आयकर विभाग को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा शासित किया जाता है। आयकर विभाग की मुख्य जिम्मेदारी विभिन्न प्रत्यक्ष कर कानूनों को लागू करना है, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है आयकर अधिनियम, 1961है। इसके अतिरिक्त, यह बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और काला धन अधिनियम, 2015 जैसे अन्य आर्थिक कानूनों को भी लागू करता है।

 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)

आयकर विभाग की सहायता से सीबीडीटी प्रत्यक्ष करों से संबंधित नीतियों, कानूनों, योजनाओं आदि को प्रशासित करता है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम,1963 के तहत वर्ष 1963 में दो संस्थाओं का गठन किया गया था -केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxation-CBDT) तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Excise and Customs-CBEC)। इस प्रकार सीबीडीटी एक सांविधिक निकाय है। सीमा शुल्क (Custom Duty), केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Central Excise Duty), सेवा कर (Service Tax) तथा नारकोटिक्स (Narcotics) के प्रशासन इत्यादि को सीबीईसी प्रशासित करता है।