आधिकारिक बुलेटिन -5 (28-July-2020)
बीआईएस-केयर (BIS-Care)

Posted on July 28th, 2020 | Create PDF File

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27 जुलाई, 2020 को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने उपभोक्ताओं के लिये भारतीय मानक ब्यूरो का मोबाइल एप ‘बीआईएस-केयर’ (BIS-Care) और www.manakonline.in पर ई-बीआईएस (e-BIS) के तीन पोर्टलों- मानकीकरण, अनुरूपता आकलन तथा प्रशिक्षण को लॉन्च किया।



उपभोक्ता इस एप का उपयोग करके आईएसआई (Indian Standards Institute- ISI) चिन्हित एवं हॉलमार्क्ड उत्पादों की प्रमाणिकता की जाँच कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।यह एप दोनों भाषाओँ (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में संचालित किया जा सकता है।भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards- BIS) की कार्यप्रणाली का एक अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू मानकों का कार्यान्वयन लागू करने के लिये प्रमाणन एवं निगरानी है।

 

ई-बीआईएस के कार्यान्वयन से बीआईएस (BIS) प्रवर्तन की अपनी क्षमता को सुदृढ़ कर रहा है। ई-बीआईएस (e-BIS) एक एकीकृत पोर्टल है। जिसमें निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:

* कारखानों के लिये बाहरी एजेंसियों की सेवाओं को सूचीबद्ध करना।

* बाज़ार की निगरानी।

* मोबाइल एप आधारित विकास।

* AI-सक्षम निगरानी विधियों को विकसित करना।


वर्तमान COVID-19 महामारी के दौरान बीआईएस ने कवर-ऑल एवं वेंटिलेटर के लिये COVID मानकों को भी विकसित किया और N-95 मास्क, सर्जिकल मास्क एवं आई प्रोटेक्टर्स (Eye Protectors) के लिये लाइसेंस प्रदान करने हेतु मानक जारी किये हैं।इससे आईएसआई-चिन्हित पीपीई वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई है। देश में आईएसआई-चिह्नित N95 मास्क के लिये दैनिक उत्पादन क्षमता दो लाख से बढ़कर चार लाख से अधिक हो गई है।

 



उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
(Consumer Protection Act, 2019):


उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 सहित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के सभी प्रावधान 24 जुलाई, 2020 से लागू हो गए हैं।नया अधिनियम ई-कॉमर्स में अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिये और उपभोक्ताओं के विवादों के निपटारे एवं समय पर व प्रभावी प्रशासन के लिये तंत्र स्थापित करते हुए उपभोक्ताओं के हितों एवं अधिकारों की रक्षा करने के लिये, नियमों के माध्यम से कई उपाय प्रदान करता है।ये नियम डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर खरीदे या बेचे जाने वाले सभी सामानों एवं ई-कॉमर्स के सभी मॉडलों पर लागू होंगे जिनमें मार्केट प्लेस यानी बाज़ार (जैसे अमेज़न एवं फ्लिपकार्ट) और इन्वेंट्री मॉडल (जहाँ ई-कॉमर्स इकाई के पास भी स्टॉक हैं) भी शामिल हैं। ये नियम ई-कॉमर्स कंपनियों (मार्केट प्लेस एवं इन्वेंट्री मॉडल) और ई-कॉमर्स कंपनियों के मार्केट प्लेस पर बेचने वालों के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को निर्दिष्ट करते हैं।