अर्थव्यवस्था समसामियिकी 1 (18-Sept-2020)
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana)

Posted on September 18th, 2020 | Create PDF File

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कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employees' State Insurance Corporation- ESIC) ने हाल में बेरोज़गार हुए ESIC लाभार्थी सदस्यों को विस्तारित अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana) के अंतर्गत आवेदन के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं।उल्लेखनीय है कि श्रम एवं रोज़गार मंत्री की अध्यक्षता में ESIC ने अटल बीमित कल्याण योजना का 1 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2021 यानी 1 वर्ष के लिये और विस्तार करने का निर्णय किया है। COVID-19 महामारी के मद्देनज़र लॉकडाउन के कारण अपना रोज़गार गँवाने वालों का बेरोज़गारी राहत भत्ता भी बढ़ाकर 50% करने का फैसला किया गया है जो पहले 25% था।बेरोज़गारी राहत भत्ता प्राप्त करने की प्रक्रिया जो पहले जटिल थी, को भी आसान करने का निर्णय लिया गया है।

 


अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का प्रारंभ 1 जुलाई, 2018 को किया गया था।इस योजना के तहत बीमित व्यक्तियों को बेरोज़गारी की दशा में नकद मुआवजा प्रदान किया जाता है।इस योजना का कार्यान्वयन ‘कर्मचारी राज्‍य बीमा निगम' (ESIC) द्वारा किया जा रहा है।वर्तमान में ESIC 3.49 करोड़ परिवारों को लाभ एवं सेवाएँ उपलब्ध करा रहा है और 13.56 करोड़ लाभार्थियों को नकद लाभ तथा सस्ती दर पर चिकित्सा देखभाल सेवाएँ उपलब्ध करा रहा है।इस योजना को प्रारंभ में दो वर्ष के लिये पायलट आधार पर शुरू किया गया था।