भारतीय संविधान का अनुच्छेद - 2

Posted on March 27th, 2022 | Create PDF File

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भाग 1 (संघ और उसका राज्यक्षेत्र) 

अनुच्छेद-2. नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना

संसद्, विधि द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों  पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी।

1[2क. सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 5 द्वारा (26-4-1975 से) निरसित।]

 

  1. संविधान (पैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 2 द्वारा (1-3-1975 से) अंतःस्थापित।