पर्यावरण एवं परिस्थितिकी समसामियिकी 1 (14-Jan-2021)
अमूर फाल्कन
(Amur Falcon)

Posted on January 14th, 2021 | Create PDF File

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वन विभाग ने महाराष्ट्र के लोनावला के वन क्षेत्र में पहुँचने वाले पक्षी अमूर फाल्कन की फोटोग्राफी पर प्रतिबंध लगा दिया है।

अमूर बाज़ (Amur Falcons), मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्वी साइबेरिया और उत्तरी चीन से होते हुये प्रजनन के लिए भारत में प्रवास करता है। इसके बाद ये प्रवासी पक्षी हिंद महासागरीय क्षेत्रों से होते हुये दक्षिणी अफ्रीका चले जाते हैं जहां वह काफी लंबा वक्त गुजारते हैं। इस प्रकार अमूर बाज़, दुनिया की सबसे लंबी यात्रा करने वाले प्रवासी शिकारी पक्षी हैं। इससे पहले त्रिपुरा राज्य सरकार ने भी प्रवासी अमूर बाज़ के शिकार के खिलाफ चेतावनी जारी की थी और इन प्रवासी पक्षियों के शिकार करने, फंसाने, मारने और बेचने पर तीन साल की कैद और 25,000 के जुर्माने का प्रावधान किया गया था। 

गौरतलब है कि भारत में अमूर बाज़ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (Wildlife Protection Act ,1972) के तहत संरक्षित है। जबकि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) की रेड लिस्ट में यह पक्षी लीस्ट कनसर्न (Least Concern) श्रेणी में आता है।अमूर बाज़ को भारत में आयोजित CMS-CoP-13 के प्रतीक चिन्ह में भी स्थान दिया गया था।

 

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1972 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (Wildlife Protection Act) लाया गया था। इस अधिनियम का मकसद वन्यजीवों की संरक्षा करना और उनका अवैध शिकार रोकना है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की प्रथम अनुसूची के तहत वन्यजीवों को अधिकतम कानूनी संरक्षण प्राप्त है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 को वर्ष 2003 में संशोधित किया गया था और इसके प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया गया था।